उत्तराखंड
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को राहत देते हुए सामान्य भविष्य निधि (GPF) और इसी तरह की अन्य भविष्य निधियों पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर लागू करने का निर्णय लिया है। यह ब्याज दर 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।
इस संबंध में वित्त सचिव वी. षणमुगम द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, GPF खातों में जमा कुल राशि पर निर्धारित अवधि के लिए 7.1% की दर से ब्याज जोड़ा जाएगा। यह दर 1 अक्टूबर 2025 से लागू मानी जाएगी और नियमानुसार कर्मचारियों के खातों में समायोजित की जाएगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि GPF के अलावा समान प्रकृति की अन्य भविष्य निधियों पर भी यही ब्याज दर लागू होगी। इससे राज्य के हजारों कर्मचारियों को अपनी बचत पर बेहतर रिटर्न मिलेगा।
सामान्य भविष्य निधि राज्य कर्मचारियों की दीर्घकालिक बचत का एक महत्वपूर्ण साधन है। सेवा के दौरान जमा की गई यह राशि सेवानिवृत्ति के समय या किसी आवश्यक स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ब्याज दर को 7.1% पर बनाए रखने से कर्मचारियों की भविष्य की वित्तीय योजनाओं को मजबूती मिलेगी और उनकी बचत सुरक्षित बनी रहेगी।
सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के हित में उठाया गया सकारात्मक कदम माना जा रहा है।





















