नैनीताल: शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक Safe, Smart और Tourist-Friendly बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अगस्त 2026 से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे Mall Road क्षेत्र में वाहनों के Horn बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ उत्तराखंड मोटरयान नियमावली, 2011 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत Strict Action लिया जाएगा।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि यह निर्णय नैनीताल हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में लिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मोटरयान नियमावली, 2011 के Rule 187 के तहत इस क्षेत्र को पहले ही No Horn Zone घोषित किया जा चुका है। अब इसका 100% Implementation सुनिश्चित किया जाएगा।
मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में पुलिस, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, विकास प्राधिकरण और नगर पालिका की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि स्थानीय नागरिकों, पर्यटकों और बाहरी लोगों को नए नियम की जानकारी देने के लिए व्यापक Awareness Campaign चलाया जाए।
इसके तहत Mall Road और आसपास के क्षेत्रों में No Horn Zone Display Board, Signage और Flex Banner लगाए जाएंगे। साथ ही NCC, NSS, My Bharat Volunteers और अन्य स्वयंसेवकों की मदद से लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रशासन 24 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष Public Awareness Drive चलाकर वाहन चालकों को नियमों की जानकारी देगा।
नियमों के प्रभावी पालन के लिए मॉल रोड पर एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों पर CCTV Cameras भी लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी नैनीताल को तत्काल सर्वे कर कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि नियम तोड़ने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके।
प्रशासन का मानना है कि इस पहल से Noise Pollution में कमी आएगी, पर्यटकों को शांत और बेहतर वातावरण मिलेगा तथा शहर की यातायात व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनेगी।






















