रुद्रपुर। दुष्कर्म एवं पॉक्सो अधिनियम से जुड़े एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के आवास पर पहुंचकर विधिसम्मत मुनादी कराते हुए चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करने पर उसकी संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।
रुद्रपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी कराया गया था। इसके बाद पुलिस टीम ने उसके संभावित ठिकानों पर कई बार दबिश दी, लेकिन आरोपी लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा और फरार रहा।
आरोपी के न्यायिक प्रक्रिया से लगातार बचने और जांच में सहयोग न करने पर विवेचक ने न्यायालय में आवश्यक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत आरोपी के विरुद्ध उद्घोषणा जारी करने के निर्देश दिए।
न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी के निवास पर सार्वजनिक घोषणा कर आसपास के लोगों को भी न्यायालय के आदेश की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी से जल्द से जल्द न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करने की अपील की है।
रुद्रपुर पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी निर्धारित समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो न्यायालय के निर्देशानुसार उसकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून से बचने का प्रयास करने वाले अपराधियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
उधम सिंह नगर पुलिस ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि आरोपी के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को अवगत कराएं, ताकि उसे शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे अभियानों को आगे भी प्रभावी ढंग से जारी रखा जाएगा।





















